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मुजफ्फरपुर: मुशहरी में 170 ग्राम गांजा और 70 ग्राम स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार

मुशहरी पुलिस ने बीदौलिया गांव में छापेमारी कर गांजा और स्मैक की पुड़ियों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। नकदी और मोबाइल भी बरामद, आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

1 सितंबर 2026 को 9:15 AM बजे
Muzaffarpur, Bihar
Crime Sach Khabar
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मुशहरी में नशे के कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला गिरफ्तार; गांजा और स्मैक की सैकड़ों पुड़िया बरामद

मुजफ्फरपुर: मुशहरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बीदौलिया गांव में छापेमारी के दौरान गांजा और स्मैक के साथ बड़ी संख्या में तैयार पुड़िया बरामद की गईं। गिरफ्तार महिला को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

पुलिस को बीदौलिया गांव में नशीले पदार्थों के कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुशहरी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार शाम संबंधित ठिकाने पर छापेमारी की।

इस कार्रवाई में पुलिस अवर निरीक्षक जय किशोर सिंह, संध्या कुमारी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

गांजा, स्मैक और नकदी बरामद

पुलिस की तलाशी के दौरान करीब 170 ग्राम गांजा और 70 ग्राम स्मैक बरामद होने की बात कही गई है। गांजा को 74 पुड़िया, जबकि स्मैक को 199 पुड़िया में पैक कर रखा गया था।

इसके अलावा पुलिस ने मौके से 36,350 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

महिला आरोपी की पहचान

गिरफ्तार महिला की पहचान बीदौलिया गांव निवासी रतन साहनी की पत्नी रूपा देवी उर्फ नेहा कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

मेडिकल जांच के बाद भेजी गई जेल

सोमवार को गिरफ्तार महिला का मुशहरी पीएचसी में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

एसडीपीओ-2 ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की बरामदगी की है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और जांच के आधार पर यह खबर प्रकाशित की गई है। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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